वारदात
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना
ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आरटीआई आवेदन एवं निस्तारण तथा जनहित गारंटी अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षण
मेरठ (एनएफटी रिपोर्टर)। चौ. चरण
सिंह विश्वविद्यालयस्थित अटल सभागार
में मंडल/जनपद स्तरीय कार्यालयों में
तैनात जन सूचना अधिकारी/प्रथम
अपीलीय अधिकारी तथा पदाभिहीत
अधिकारियों को सूचना का अधिकार
अधिनियम-2005 तथा जनहित गारंटी
अधिनियम-2011 में निहित प्राविधानों
तथा विभागीय स्तर पर प्राप्त ऑनलाईन/
ऑफलाईन आरटीआई आवेदन और
उनके निस्तारण के संबंध में एक दिवसीय
प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया
गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती
की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलन कर
किया गया।
सूचना का अधिकार अधिनियम2005 एवं उ.प्र. जनहित गारंटी
अधिनियम-2011 के हेतु नामित
डा. राहुल सिंह स्टेट रिसोर्स पर्सन,
आरटीआई उ.प्र. शासन, वी.के. गंगवार
स्टेट नोडल अधिकारी उ.प्र. जनहित
गारंटी अधि. 2011/मुख्य निरीक्षक,
राजकीय कार्यालय उ.प्र., पंकज सक्सैना
स्टेट नोडल अधिकारी उ.प्र. जनहित
गारंटी अधि. 2011/उप मुख्य निरीक्षक
राजकीय कार्यालय उ.प्र., डा. विपिन
यादव शोध अधिकारी उ.प्र. शासन, मधु
रानी मंडलीय नोडल अधिकारी उ.प्र.
जनहित गारंटी अधि. 2011/निरीक्षक
राजकीय कार्यालय मेरठ मंडल मेरठ द्वारा
प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
स्टेट रिसोर्स पर्सन आरटीआई उ.प्र.
शासन डा. राहुल सिंह ने कहा कि
विभागीय स्तर पर नियुक्त सभी जन
सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय
अधिकारी को आरटीआई अधिनियम से
संबंधित प्रक्रियाओं और कानूनी दायित्वों
की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। ऑफलाइन
और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त
आरटीआई आवेदनों का निस्तारण
निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखा
जाये। आरटीआई आवेदन प्राप्त करने
से लेकर निस्तारण तक की प्रक्रिया तथा
उससे संबंधित तकनीकी छोटे-छोटे
पहलुओं जैसे आवेदन को स्वीकार
करना, समयसीमा, संबंधित विभाग को
अग्षरेण, आंशिक या पूर्ण सूचना उपलब्ध
कराने की प्रक्रिया, किन परिस्थितियो में
सूचना न दिये जाने के प्राविधान, विलंब
की स्थिति में दायित्व पर भी विस्तृत
रूप से तकनीकी/व्यावहारिक प्रशिक्षण
प्रदान किया गया। आरटीआई प्रक्रिया
को समझने के साथ-साथ अधिकारियों
को इसकी कानूनी जवाबदेही, अपील
प्रक्रिया, तथा सूचना आयोग द्वारा की जाने
वाली कार्यवाही और उ.प्र. आरटीआई
नियमावली से भी अवगत कराया।
उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार
प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कि
जन सूचना अधिकारी इसकी प्रक्रिया को
भली भांति समझें तथा लंबित आरटीआई
आवेदन और निस्तारण की समस्याओं
का समाधान नियमानुसार कर सकें।
उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार
अधिनियम पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से
बनाया गया था, जिससे कार्यप्रणाली में
पारदर्शिता आये जितनी ज्यादा पारदर्शिता
आयेगी उतना ज्यादा भ्रष्टाचार पर अंकुश
लगेगा।