अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ पर लगाई रोक
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्डट्रम्पके टैरिफ को फेडरल ट्रेड कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी है।
वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्डट्रम्पके टैरिफ को फेडरल ट्रेड कोर्ट
ने असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी
है। कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रम्प ने अपनी
शक्तियों का दुरुपयोग किया और संविधान
के दायरे से बाहर जाकर ये टैरिफ लगाने की
कोशिश की।
मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ऑफ
इंटरनेशनल ट्ड ने रे ट्रम्प के इस कदम को
गैर-कानूनी ठहराया। कोर्टके तीन जजों की
बेंच ने कहा कि ट्रम्प ने इंटरनेशनल इमरजेंसी
इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का
गलत इस्तेमाल किया। ये कानून राष्ट्रपति
को आपातकाल में कुछ खास शक्तियां देता
है, लेकिन कोर्ट ने माना कि ट्रम्प ने इसे बिना
ठोस आधार के इस्तेमाल किया।
कोर्ट ने कहा िक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प
ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ट्रेड
पार्टनर्स से इंपोर्ट पर बड़े पैमाने पर टैरिफ
लगाया है। अमेरिकी संविधान संसद को
दूसरे देशों के साथ केवल व्यापार को रेगुलेट
करने का विशेषाधिकार देता है। इसका
मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति इकोनॉमी का
हवाला देकर अपने इमरजेंसी पावर से कुछ
भी करें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल
2025 को वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस
में टैरिफ का ऐलान किया था।
लिबर्टी जस्टिस सेंटर ने 5 छोटे अमेरिकी
बिजनेसेज की ओर से मुकदमा दायर किया,
जो इन टैरिफ की वजह से प्रभावित हो रहे
थे। 12 अमेरिकी आयातकों ने भी कोर्टमें
याचिका दायर की थी।