केरल हाई कोर्ट ने
गुरुवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2-गोज
बियॉन्ड’ की रिलीज पर अंतरिम रोक
लगा दी है। केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को
फिल्म केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर 15
दिनों के लिए रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा
कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि सेंसर
बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देते हुए
सोच-समझकर काम नहीं लिया। जस्टिस
बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म की रिलीज
को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर
यह आदेश दिया। फिल्म 27 फरवरी को
रिलीज होने वाली थी।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी
कहा कि फिल्म से सामाजिक सौहार्द न
बिगड़े, यह पक्का करने के लिए बनाई गई
गाइडलाइंस का सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म
सर्टिफिकेशन ने पालन नहीं किया।
हाईकोर्ट में दायर याचिकओं में ‘द
केरल स्टोरी 2’ के मेकर्स को सेंट्रल बोर्ड
ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC)
से मिले सर्टिफिकेशन को चुनौती दी गई
थी।
इन याचिकाओं में दावा किया गया
कि फिल्म में केरल को गलत तरीके से
दिखाया गया। इससे कानून-व्यवस्था
बिगड़ सकती है।
फिल्म की रिलीज को चुनौती देने
वाली याचिकाओं में, याचिकाकर्ता
ने कहा कि फिल्म का टाइटल और
प्रमोशनल मटीरियल दोनों ही केरल को
गलत तरीके से दिखाते हैं। उनमें ऐसे
थीम हैं जो भाईचारा बिगाड़ सकते हैं और
कानून-व्यवस्था की स्थितिबिगाड़ सकते
हैं। एक याचिका में टाइटल से ‘केरल’
हटाने के लिए भी निर्देश देने की मांग
की गई थी। विपुल अमृतलाल शाह के
प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘द केरल स्टोरी
2’ को ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल
मीडिया पर कड़े रिएक्शन मिले। फिल्म
के एक सीन पर यूजर्स ने कड़ी आपत्ति
जताई थी। इसमें जबरदस्ती एक महिला
को प्रतिबंधित मांस खिलाया जाता है।
अदालत ने फिल्म देखने की जताई
इच्छा
मंगलवार को केरल हाई कोर्ट ने
फिल्म देखने की इच्छा जताई थी। मेकर्स
ने अदालत से कहा कि ‘द केरल स्टोरी 2’
ने CBFC से स्वीकृति ली है। इसके बाद
याचिकाकर्ताओं ने CBFC की तरफ से
स्वीकृति दिए जाने पर भी सवाल उठाए
हैं।