प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) का उद्देश्य जनसाधारण को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत जन औषधि केंद्र खोलने से न केवल समाज सेवा का अवसर मिलता है, बल्कि यह एक लाभदायक व्यवसाय भी साबित हो सकता है।
कौन कर सकता है आवेदन?
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के लोग आवेदन कर सकते हैं:
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व्यक्तिगत आवेदक: डी.फार्मा या बी.फार्मा डिग्री धारक।
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संस्थान/एनजीओ/चैरिटेबल संस्थाएं: ये संगठन भी जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, बशर्ते वे एक योग्य फार्मासिस्ट को नियुक्त करें।
आवश्यक दस्तावेज़:
आवेदन प्रक्रिया:
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प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर जाएं।
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'जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करें' सेक्शन में आवश्यक विवरण भरें।
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आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
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आवेदन शुल्क जमा करें।
सरकारी सहायता और कमाई:
सरकार जन औषधि केंद्र खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है:
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एकमुश्त सहायता: 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।
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फर्नीचर और उपकरण: 1 लाख रुपये तक की सहायता।
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दवाओं की खरीद पर प्रोत्साहन: मासिक बिक्री के आधार पर 15% तक का प्रोत्साहन, अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह तक।
इसके अलावा, दवाओं की बिक्री पर 20% मार्जिन भी मिलता है, जिससे आपकी कमाई में वृद्धि होती है。
प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जन औषधि केंद्र खोलना एक लाभदायक व्यवसायिक अवसर है, जो समाज सेवा के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करता है। यदि आप फार्मेसी के क्षेत्र में हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए उपयुक्त है।