प्रयागराज/संभल (एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के संभल की जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सर्वे पर रोक की मांग की गई थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने सोमवार को यह आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा- अब तक इस मामले में जो भी कार्रवाई हुई, वह सही है। हम कोर्ट कमिश्नर सर्वे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल केस सुनने योग्य हैं। कोर्ट कमीशन सर्वे और दाखिल वाद पहले की तरह जारी रहेगा। यानी, जामा मस्जिद है या मंदिर इसका मुकदमा भी संभल की लोअर कोर्ट (दीवानी अदालत) में चलता रहेगा।
दरअसल, हिंदू पक्ष की याचिका पर संभल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया। उसी शाम टीम सर्वे के लिए पहुंच गई थी। रात होने के कारण सर्वे पूरा नहीं हो पाया था। 5 दिन बाद यानी 24 नवंबर को दोबारा सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर और ASI टीम पहुंची थी। इस दौरान हिंसा भड़क गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी।
हिंसा के बाद मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए सर्वे पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को आदेश दिया कि इस मामले की सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक संभल कोर्ट को इस मामले में आगे कार्रवाई करने से रोक दिया था। 8 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी थी। साथ ही इंतजामिया कमेटी समेत सभी पक्ष से जवाब मांगा था। इसके बाद सुनवाई शुरू हुई। 13 मई को बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया था। हाईकोर्ट ने अब सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही, कहा कि मुकदमा चलता रहेगा। एक्सपर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने संभल कोर्ट के सर्वे के फैसले को सही माना है। साथ ही, आगे वहीं पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।