वारदात

ऐलान : यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर का दसरा चरण

चुनाव आयोग ने सोमवार को दूसरे चरण के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का एलान कर दिया है।

नई दिल्ली (एजेंेसी)। चुनाव आयोग ने सोमवार को दूसरे चरण के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का एलान कर दिया है। दूसरे चरण में 12 राज्यों में एसआईआर किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार, दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण के पूरे होने के बाद इन 12 राज्यों में नई मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। चुनाव आयोग एसआईआर लागू करने की रूपरेखा तय करने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ पहले ही दो बैठकें कर चुका है।

कई सीईओ ने अपनी पिछली एसआईआर के बाद की मतदाता सूचियां अपनी वेबसाइटों पर डाल दी हैं। मतदाताओं के लिए क्या होगी पात्रता? भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 के अनुसार, भारत का नागरिक होगा जरूरी कम से कम 18 वर्ष की आयु निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी किसी भी कानून के तहत अयोग्य नहीं एसआईआर की जरूरत क्यों? कानून के अनुसार, मतदाता सूची को संशोधित किया जाना है: हर चुनाव से पहले या आवश्यकता के अनुसार राजनीतिक दल मतदाता सूची की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे उठाते रहे हैं। 1951 से 2004 तक कुल आठ बार एसआईआर किया जा चुका है। अंतिम एसआईआर 21 साल पहले 2002-2004 में किया गया था।

आजादी के बाद से नौवां एसआईआर- सीईसी उन्होंने कहा कि चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) आजादी के बाद से नौवां ऐसा अभ्यास है, पिछला 2002-04 में हुआ था। सीईसी ने कहा कि एसआईआर का पहला चरण बिहार में शून्य अपील (बिना किसी आपत्ति) के साथ पूरा हो गया था। सीईसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। एसआईआर यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो।’ ‘रात 12 बजे फ्रीज से SIR वाले राज्यों में वोटर लिस्ट होंगे फ्रीज’ मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार, ‘जिन राज्यों में एसआईआर किया जाएगा, उन सभी राज्यों की मतदाता सूचियां आज रात 12 बजे फ्रीज कर दी जाएंगी। उस सूची के सभी मतदाताओं को बीएलओ की तरफ से विशिष्ट गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। इन गणना प्रपत्रों में वर्तमान मतदाता सूची के सभी आवश्यक विवरण होंगे।