जुर्म

टेरर फंडिंग के आरोप मेंगिरफ्तार सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

अदालत ने राहत देने से किया इनकार, सुनवाई में गंभीर आरोपों पर जोर

 पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने अस्पताल में भर्ती अपने बीमार पिता से मिलने के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी। सुनवाई के दौरान वकील ने कहा था कि राशिद इंजीनियर के पिता वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए उन्हें जल्द अंतरिम जमानत दी जानीचाहिए।

राशिद के वकील ने आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक है। चुनाव के समय उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाती है, लेकिन पिता की हालत खराब है और एनआईए इसका विरोध कर रही है। एनआईए ने राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत का विरोध किया। जांच एजेंसी ने कहा कि सुरक्षा कारणों से वह सांसद को सिर्फ कस्टडी पैरोल देने के लिए तैयार है। एनआईए के वकील ने कहा कि कस्टडी पैरोल में राशिद अपने पिता और परिवार से मिल सकते हैं।

पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब दो दिन बाद कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।