भक्ति
श्री वेंक्टेश्वरा विवि में ‘लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम’ विषय पर कार्यशाला
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में ‘लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम’ पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विशेषज्ञों ने सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाए रखने पर जोर दिया।
राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास
स्थित श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय/संस्थान
एवं विम्स मल्टीस्पेशियलिटी हास्पिटल के
संयुक्त तत्वावधान में ‘लैंगिक उत्पीड़न की
रोकथाम’ विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय
कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें
मुख्य अतिथि/वक्ता के रूप में प्रतिभाग करते
हुए विजन इण्डिया (भारत सरकार के महिला
एवं बाल विकास मंत्रालय से सर्टिफाईड/
सम्बद्ध) की लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम की
सर्टिफाईड ट्नर स रे ुश्री प्रियंका गर्ग एवं सुश्री
साईमा अनवर ने उपस्थित स्टाफ एवं प्रबंधन
के सदस्यों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न
रोकने के तरीको पर विस्तार से समझाया। श्री
वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय/संस्थान के अटल
सभागार में आयोजित लैंगिक उत्पीड़न की
रोकथाम, विषय पर आयोजित एक दिवसीय
राष्ट्रीय कार्यशाला का शभारम ु ्भ प्रतिकुलाधिपति
डा. राजीव त्यागी, कुलपतिप्रो. कृष्णकान्त दवे,
कुलसचिव प्रो. पीयूष कुमार पाण्डेय, दिल्ली से
आयी मुख्य अतिथि/वक्ता सुश्री प्रियंका गर्ग,
सश्ुरी साईमा अनवर, मखु्यचिकित्सा अधीक्षक
डा. सुरेश मेहता आदि ने सरस्वती माँ की प्रतिमा
के सन्मुख दीप प्रज्जवलित करके किया।
अपने सम्बोधन में यौन/लैंगिक उत्पीड़न
नियन्त्रक एक्सपर्ट सुश्री प्रियंका गर्ग ने कहा
कि भारत सरकार ने कार्यस्थल पर होने वाले
लैंगिक उत्पीड़न विशेष रूप से महिलाओं
के लिए एक सख्त कानून प्रीवेंशन आफ
सेक्सुअल हृासमेंट एक्ट बनाया है, जिसके द्वारा
महिलाओं को कार्यस्थल पर सम्मानजनक एवं
सुरक्षित वातावरण ना होने एवं लैंगिक उत्पीड़न
पर कठोर दण्ड का प्रावधान है, पर यह तभी
प्रभावी होगा जब किसी भी उत्पीड़न होने पर
महिलाऐं निडर होकर उसकी शिकायत करें।
लेकिन यह भी ध्यान रखे किकिसी द्वेष या अन्य
कारणो से किसी निर्दोष पर कार्यवाही के लिए
झूठी शिकायत ना करें अन्यथा उसके खिलाफ
भी कानून का दरूपयोग करने के ु लिए कार्यवाही
हो सकती है।